गिरफ्तारी के 76 दिन बाद जेल से छूटेंगे मोदी के खिलाफ टिप्पणी करने वाले राजा पटेरिया
इंडिया एज न्यूज नेटवर्क
भोपाल : प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भड़काऊ टिप्पणी करने के आरोप में जेल में बंद पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। जस्टिस संजय द्विवेदी ने जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। गिरफ्तारी के 76 दिन बाद वह जेल से छूटेंगे। जबलपुर हाईकोर्ट ने तमाम बिंदुओं और कानूनी पहलुओं पर विचार करते हुए पटेरिया को जमानत का लाभ दे दिया। पिछली सुनवाई के समय कोर्ट ने एक टिप्पणी भी की थी।
13 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार पूर्व सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजा पटेरिया को आखिरकार दूसरी जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट से राहत मिल गई। इससे पहले 11 जनवरी को जबलपुर हाईकोर्ट ने पटेरिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। ऐसे बढ़ते मामलों पर कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि जनता के नेता राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे उच्च पद पर आसीन व्यक्तियों को नीचा दिखाने के लिए अमर्यादित भाषा की अपेक्षा नहीं कर सकते। हिरासत अवधि के दौरान जमानत देने से जनता के बीच गलत संदेश जाएगा। अदालत ने पटेरिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए यह भी कहा कि भाषण के दौरान किसी नेता द्वारा विचलित करने वाले शब्दों का इस्तेमाल करना आजकल एक फैशन बन गया है। याचिका के कानूनी रूप से खारिज होने के 30 दिन बाद फिर से जमानत के लिए अर्जी देने का प्रावधान है। इसके अंतर्गत, पटेरिया की ओर से दोबारा हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दी गई। जिस पर वर्तमान व पूर्व के बिंदुओं को देखते हुए जमानत दी गई। दिसंबर 2022 में कांग्रेस नेता राजा पटेरिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या के बयान का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके आधार पर पुलिस में शिकायत की गई थी।
पटेरिया की ओर से तर्क दिया गया कि राजनीतिक कदाचार का मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई है। कोर्ट में पेश किए गए वीडियो फुटेज पूरे नहीं हैं और उनसे छेड़छाड़ की गई है। हालांकि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि सीडी की प्रमाणिकता और परीक्षण पर विचार करना उचित नहीं है।